Government of Rajasthan
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प्रस्तावना:-

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वास्तविक लाभार्थियों को सम्पूर्ण अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु समाज के प्रभावित पक्षों, सिविल सोसायटी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं आम नागरिकों द्वारा तथ्य परख निगरानी व्यवस्था ही ’’सामाजिक अंकेक्षण’’ है।

इस हेतु विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देशों में भारत सरकार द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने संबंधी निर्देशों का समावेश किया हुआ है ताकि उन योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो रहे हैं, कि समीक्षा जनसाधारण द्वारा होती रहे, समस्त वांछित सूचनायें पूर्ण पारदर्शितापूर्वक उपलब्ध हो सके तथा सबसे कमजोर वर्ग की आवाज भी शासन के सर्वोच्च पदों पर पदासीन अधिकारियों तक सुगमतापूर्वक पहुंच सके। कुछ प्रकरणों में सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था स्थापित करने हेतु माननीय न्यायालयों के भी निर्देश हैं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PD) के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में ऐसे निर्देश प्रदान किये गये हैं। इसी प्रकार कुछ योजनाओं के अधिनियमों में भी विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था किये जाने के निर्देश हैं। यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एवं महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA) अधिनियम आदि में सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने के अनिवार्य प्रावधान हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक अंकेक्षण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17(2) में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत करवाए गए कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम में वर्णित इस प्रावधान के अनुरूप वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु पिछली कमियों में सुधार करते हुए सामाजिक अंकेक्षण को और प्रभावी बनाने के विशेष प्रयास वर्तमान में किये जा रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 एवं महात्मा गांधी नरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 की भावना के अनुरूप प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण के लिए राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय स्थापित किया हुआ था। सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा योजना के सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित समस्त कार्य, जिनमें वार्षिक कलैण्डर तैयार करना, संसाधन व्यक्तियों का चयन, प्रशिक्षण एवं अभिनियोजन सुनिश्चित कराना, समय पर सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित कराना, सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही के उपरान्त उनका फॉलोअप करना आदि कार्य जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, MGNREGA के सहयोग से संपादित किए जा रहे थे।

वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई- सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन किया गया है। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की बेहतर पालना की जा सकेगी, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। साथ ही वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप महात्मा गांधी नरेगा, एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अलावा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, एन.एस.ए.पी तथा चौदहवें वित्त आयोग, पन्द्रहवें वित्त आयोग एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन:-

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक M-13015/2021/MGNREGA Vii/pt. दिनांक 11.08.2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्री मण्डलीय ज्ञापन संख्या एफ11(8)/ग्रा.वि./नरेगा/सिविल सोसायटी/ सा.अंके./2015 दिनांक 19.06.2019 पर हुए मंत्रीमण्डलीय आज्ञा क्रमांक डी.49/मं.मं./2019 दिनांक 27.06.2019 पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के गठन का अनुमोदन किया गया। इसकी पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का पंजीकरण राजस्थान पंजीयन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28 ) के अन्तर्गत करवाया गया जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक COOP/2019/Jaipur/104900 दिनांक 20.08.2019 है। सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की विधिवत अधिसूचना राजस्थान राजपत्र साधारण दिनांक 19.09.2019 में प्रकाशित की गई है।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के उद्देश्य (Objective) :-

सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के उद्देश्य राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत और गहन रूप से प्रभावी बनाने की दिशा में काम करना है ताकि सामाजिक अंकेक्षण राज्य में शासन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन जायें। सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही एवं पारदर्शिता के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की स्वायत्तता और शुद्धता सभी हित धारकों (Stake Holders) द्वारा बनायी रखी जावेगी ।

सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के विशिष्ट उददेश्य निम्नानुसार है:-

i. राजस्थान में निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना।

ii. सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया मुख्यधारा सरकारी प्रशासन और कार्यान्वयन एजेन्सी से हर समय स्वायत्ता बनी रहे।

iii. महात्मा गांधी नरेगा और अन्य सरकारी कार्यक्रमों और राजस्थान में ग्रामीण लोगों को लाभ पहुचाने वाली विभिन्न योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के लिये जिम्मेदार होना।

iv. सरकारी कार्यक्रमों के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए जमीनी स्तर (सिविल सोसायटी और नागरिक दोनों) का निर्माण करना।

v. सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए संसाधन आधार बनाने के साथ-साथ अन्य सरकारी कार्यक्रमों के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रक्रियाओं का विकास करना।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की संरचना (Set up)-

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक K-11033/50/2010-MGNREGS Pt. 2 दिनांक 11.03.2015 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के समस्त क्रियाकलापों का क्रियान्वयन एक शासी निकाय (Governing Body) के दिशा निर्देशन में होगा।

(क) शासी निकाय (Governing Body - G.B.)-

सोसायटी (SSAAT) के शासी निकाय (G.B.) में निम्नांकित पदाधिकारी/सदस्यगण हैंः-

क्र.सं.

पद नाम

शासी निकाय में पद

1

श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

अध्यक्ष

2

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा.वि.

उपाध्यक्ष

3

सचिव, वित्त (बजट) विभाग

सदस्य

4

प्रधान महालेखाकार, राजस्थान

सदस्य

5

सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान 

सदस्य

6

आयुक्त एवं सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान

सदस्य

7

सचिव/विशिष्ट सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान

सदस्य सचिव

8

आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना

सदस्य

9

निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

सदस्य

10

निदेशक, SSAAT

सदस्य

11

सिविल सोसायटी प्रतिनिधि

सदस्य

12

सिविल सोसायटी प्रतिनिधि

सदस्य

13

सिविल सोसायटी प्रतिनिधि

सदस्य

(ख.) कार्यकारी समिति (Executive Committee) -

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के नियमित कार्य संचालन हेतु उपयुक्त निर्णय करने के लिये एक कार्यकारी समिति (Exceutive Committe) का गठन किया गया है।

सोसायटी (SSAAT) की कार्यकारी समिति (Executive Committe) में निम्नांकित रखे गए पदाधिकारी/सदस्यगण हैंः-

क्र.सं.

पद नाम

कार्यकारी समिति में पद

 

1

 

अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पं.राज विभाग

अध्यक्ष

2

शासन सचिव, वित्त (बजट) 

सदस्य

3

शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग

सदस्य

4

आयुक्त एवं सचिव, पंचायती राज विभाग महात्मा गाँधी नरेगा

सदस्य

5

शासन सचिव, ग्रामीण विकास राजस्थान

उपाध्यक्ष

6

आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा राजस्थान

सदस्य

7

निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

सदस्य

8

निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

सदस्य सचिव

9

उप निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

सदस्य

10

राज्य संसाधन व्यक्ति

सदस्य

11

राज्य संसाधन व्यक्ति

सदस्य

12

राज्य संसाधन व्यक्ति

सदस्य

13

राज्य संसाधन व्यक्ति

सदस्य

14

राज्य संसाधन व्यक्ति

सदस्य

15

राज्य संसाधन व्यक्ति

सदस्य

16

सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि

सदस्य

17

सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि

सदस्य

18

सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि

सदस्य

प्रधान महालेखाकार, राजस्थान द्वारा शासी निकाय (G.B.) की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 में किये गये आग्रह के आधार पर मा. मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अनुमोदन अनुसार इस कार्यालय के आई.डी. क्रं. एफ 20000384 दिनांक 25.02.2020 की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 7322 दिनांक 02.03.2020 द्वारा कार्यकारी समिति सदस्यता से इन्हें मुक्त किया गया है।

(ग) सोसायटी का प्रशासनिक तंत्र:-

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में निम्नाकित अधिकारियों/कर्मचारियों/सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ/संसाधन व्यक्तियों का प्रावधान रखा गया हैः-

  • शासी निकाय

    पदेन अध्यक्ष, मुख्य सचिव, राजस्थान

    पदाधिकारी एवं सदस्यगण

  • कार्यकारी समिति

    पदेन अध्यक्ष, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

    पदाधिकारी एवं सदस्यगण

  • निदेशक (1)

  • उपनिदेशक (1)

  • लेखाधिकारी (2)

    सहा. लेखाधिकारी -I (4)

    सहा. लेखाधिकारी -II (8)

    क. लेखाकार (4)

  • सहा. प्रशासनिक

    अधिकारी (1)

    कनिष्ठ सहायक (2)

    सहा. कर्मचारी (4)

  • प्रोग्रामर (1)

    सहायक प्रोग्रामर (2)

    सूचना सहायक (5)

  • निजी सचिव (1)

    निजी सहायक/

    स्टेनो (1)

  • सामाजिक विकास विशेषज्ञ (1)

    राज्य संसाधन व्यक्ति (6)

    जिला संसाधन व्यति (99)

    ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (1886)

    ग्राम संसाधन व्यक्ति (35200)

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